How to Vote #India सबके मन में कभी न कभी यह आया होगा की हम वोट कैसे दे हर साल होने वाले election CM PM के election इनमे हम वोट कैसे देते है क्या process है आज की पोस्ट में हम आपको पूरी इनफार्मेशन प्रोवाइड कर देंगे कैसे वोट करे और voter ID कार्ड कैसे बनवाये ऑनलाइन ऑफलाइन सब कच
How to Vote #India
भारत में वोट देने के लिए आपको पहले तो 18+ होना जरुरी है तभी आप वोट कर सकते है उससे पहले नहीं कर सकते। वोट देने क लिए आपके पास Voter ID कार्ड होना चाइये Voter ID कार्ड से ही आप वोट दे सकते है उसके बिना नहीं उसके लिए कैसे apply करना है वो भी हम बता देंगे। आप Voter ID कार्ड offline और Online कर सकते है। Voter ID की मदद से ही आप हर साल vote दे सकते है और अपनी पसंदीदा Election Party को जितवा सकते है। जब आपका Voter ID कार्ड बन जायेगा तब जब भी Election होआ करेंगे तो आपके Voter ID कार्ड के पते पर आपको Voting Receipt मिल जाया करेगी उसके बिना आप वोट नहीं दे सकते। Voting Receipt हर उस इंसान को दी जाती है जिसका Voter ID कार्ड हो उसके वह आपके पते पर घर पर आया करेगी उसको लेकर आप वोट देने जा सकते है और पहर आप आराम से किसी को भी वोट देकर जितवा सकते है
जरुरी सूचना
हल ही में Government of India ने के बिल पास करा है जिसके तहत अगर आपका Voter card पहले से बना होआ तो उससे आपको अपना Adhar Card लिंक करवाना पड़ेगा ताकि कोई नकली वोट और बार बार वोट न दे सक। अगर आपका आधार कार्ड आपके वोटर कार्ड से लिंक नहीं है तो आज ही जाकर करवले वरना आप इस साल वोट नहीं दे सकेंगे
भारत में मतदान के लिए पात्रता
इंडिया में वोट करने के लिए यह सब चीज़े आपके पास होना चाइये तभी अप्प भारत में वोट कर सकते है
- 18 साल से ज्यादा की उम्र
- आधार कार्ड
- Voter ID Card
- Voting Receipt
मतदाता पहचान पत्र की आवश्यकता
मतदाता पहचान पत्र की आवश्यकता के लिए आपको यह सब छैहे
- पहचान का सबूत (Proof of identity)
- पते का सबूत(Proof of address)
- फोटो(Photograph)
मतदाता पहचान पत्र पंजीकरण (Online)
भारत के सभी पात्र नागरिक जिन्होंने योग्यता तिथि पर 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, वे मतदाता पहचान पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले Election Commission की आधिकारिक साइट पर जाये वहा पर जाकर “National Voter’s Service Portal” पर क्लिक कर। उसपे क्लिक करते ही अप्प NVSP की वेबसाइट पर आजायेंगे फिर वहा पर “Apply Online For Registration of New Voter” पर क्लिक करके NVSP Form 6 भरे
NVSP Form 6 भार कर जमा करना
(तारक से चिह्नित कोई भी फ़ील्ड एक अनिवार्य फ़ील्ड है और उसे भरना होता है।)
- सबसे पहले अपनी पसंदीदा भाषा को चुने
- फिर अपना राज्य चुने
- फिर अपना नाम, पता, उम्र, जन्म स्थान, मोबाइल नंबर, form में भरे
- फिर आप सहायक दस्तावेज़ अपलोड कर सकते हैं:
- हाल ही में रंगीन पासपोर्ट आकार का फोटो
- निवास के प्रमाण की स्कैन की हुई कॉपी
- उम्र/पहचान के प्रमाण की स्कैन की हुई कॉपी
- अपना स्थान और फॉर्म भरने की तिथि दर्ज करें।
मतदाता पहचान पत्र पंजीकरण (Offline)
मतदाता पहचान पत्र जीकरण (Offline) कैसे करें इसके बारे में भी बता रहे है उसके लिए पहले आपको फॉर्म लेना पड़ेगा कोनसा फॉर्म कहा से लेना है कैसे लेना आगे पढ़े
- अपने निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या अपने मतदान केंद्र के बूथ स्तर के अधिकारियों से एक आवेदन पत्र प्राप्त करें। यह फॉर्म निःशुल्क है।
- या चुनाव आयोग की वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करें।
- फॉर्म 6 को आवश्यक दस्तावेजों के साथ भरकर अपने निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या अपने मतदान केंद्र के बूथ स्तर के अधिकारियों को जमा करें।
- आप अपने निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पते पर डाक द्वारा भी प्रपत्र भेज सकते हैं। सही डाक पता संबंधित केंद्र शासित प्रदेश या राज्य के चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
आपका फॉर्म चुनाव पंजीकरण अधिकारी (ERO) के नोटिस बोर्ड पर आपत्तियां आमंत्रित करते हुए प्रदर्शित किया जाएगा। यदि किसी को कोई आपत्ति करनी है तो उसके पास एक सप्ताह का समय है।
इस अवधि के बाद आपका नाम मतदाता सूची में शामिल करने का आदेश दिया जाएगा।
किसी भी प्रकार की आपत्ति होने पर ईआरओ अथवा सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ERO) आवेदक एवं आपत्तिकर्ता के मामलों की सुनवाई करेंगे।
आपका नाम मतदाता सूची में शामिल किया गया है या नहीं, इसकी सूचना आपको आपके द्वारा दिए गए नंबर पर डाक और एसएमएस से प्राप्त होगी।
मतदाता सूची राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर देखी जा सकती है।
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कैसे जांचें कि आप वोट करने के लिए पंजीकृत हैं
आवेदक अपने वोटर आईडी नंबर का उपयोग करके अपने वोटर आईडी को सत्यापित कर सकते हैं यदि उन्हें संदेह है कि उनकी आईडी नकली है। आवेदक को अपने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी या निकटतम राज्य निर्वाचन कार्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। ऐसा करने के लिए उन्हें यह देखना और जांचना होगा कि क्या उनका नाम मतदाता सूची में मौजूद है, जिसके बाद वे विवरण को क्रॉस वेरिफाई कर सकते हैं। यदि कोई विसंगति है तो आवेदक को इसे मुख्य निर्वाचन अधिकारी के ध्यान में लाना चाहिए।
- National Voters Services Portal (NVSP) पर जाये
- “Search in Electoral Roll” पर क्लिक करे
- अपना विवरण दर्ज करें और सत्यापित करें
- आपकी Voter ID सामने आजायेगी
निष्कर्ष
तो जैसा की आपने हमारी पोस्ट में पढ़ लिया होगा की आज हमने आपको VOTER ID कार्ड के लिए कैसे अप्लाई करना है और इसकी क्या ज़रूरत है यह बताया आपको अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर पाउच सकते है धन्यवाद